मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट नहीं ले सका दीपक तलवार की चार्जशीट पर संज्ञान

विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दीपक तलवार की चारर सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट संज्ञान नहीं ले पाया। यह मामला स्पेशल जज संतोष स्नेही मान की कोर्ट से स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। पिछले 30 मार्च को ईडी ने कोर्ट में तलवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने दीपक तलवार के अलावा उसके पुत्र आदित्य तलवार को भी आरोपित बनाया है। आरोप पत्र में दीपक तलवार पर राजनेताओं और नौकरशाहों से सांठ-गांठ कर एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि निजी एयरलाइंस को लाभ वाले रूट पर लाने के लिए आपराधिक साजिश रचा गया, जिससे एयर इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ईडी के मुताबिक तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस के पक्ष में काम किया और इस कारण एयर इंडिया को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बदले में विदेशी एयरलाइंस कंपनियों ने तलवार की कंपनी को 23 अप्रैल,2008 से छह फरवरी,2009 के बीच करीब 4.33 अरब रुपये दिए थे। प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने के बाद दीपक तलवार के खिलाफ यह पहली चार्जशीट है। दीपक तलवार को दुबई में 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद दुबई निवासी व्यवसायी राजीव सक्सेना को भी गिरफ्तार कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था। राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन गया है, जबकि दीपक तलवार अभी जेल में बंद है। पिछले 11 अप्रैल को कोर्ट ने दीपक तलवार की पत्नी दीपा को निर्देश दिया था कि वो ईडी की नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर जांच में शामिल हों। तब तक ईडी दीपा के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई करें। दीपा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है।


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